Vahan Registration Renewal 2024 :- भारत में किसी भी गाडी का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक के लिए Valid होता है इसके पश्चात आपको अपनी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ( Vahan ka Registration Renewal ) कराना बहुत ही जरूरी होता है.
जब तक आपके पास Valid RC नहीं होगा तब तक आप अपना वाहन नहीं चला सकते है इसलिए यदि आपका वाहन आर सी expire हो गया है तो आपको अपने गाडी का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द renewal करा लेना चाहिए . आपको अपनी
दोस्तों आज इस लेख के माध्यम से हम आपको Old Vehicle Registration renew ( पुरानी गाडी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ) कैसे करे के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे है.
आरटीओ व्हिकल रजिस्ट्रेशन में लगने वाले विभिन्न फॉर्म –
फार्म संख्या | प्रयोग |
Form 1 | शारीरिक फिटनेस के रूप में आवेदन-सह-घोषणा |
Form 1a | मेडिकल सर्टिफिकेट |
Form 2 | शिक्षार्थी के लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए |
Form 3 | लर्नर्स लाइसेंस |
Form 4 | वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र |
Form 20 | मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र |
Form 26 | डुप्लीकेट आरसी जारी करने के लिए पंजीकरण और आवेदन पत्र के प्रमाण पत्र के खो जाने या नष्ट होने आदि की सूचना |
Form 27 | एक मोटर वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने पर नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन |
Form 28 | अनापत्ति प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र के अनुदान’ के लिए आवेदन |
Form 29 | एक मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना का प्रपत्र |
Form 30 | मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की रिपोर्ट फॉर्म |
Form 34 | पंजीकरण के बाद किराया – खरीद / पट्टा / दृष्टिबंधन के एक समझौते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन |
Form 35 | किराया खरीद/लीज/हाइपोथेकेशन के एक समझौते की समाप्ति की सूचना |
Form 45 | पर्यटक वाहन के संबंध में परमिट के अनुदान का आवेदन |
Form 46 | पर्यटक परमिट / एनपी के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए आवेदन का |
Form 47 | पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए |
Form 48 | राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए आवेदन |
DPES App Form | डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के लिए |
Form 8 | ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की एक नई श्रेणी जोड़ने के लिए |
Form 9 | ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन का |
Form 12 | मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान के परमिट के लिए आवेदन का फॉर्म |
Form 13 | मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान के परमिट के लिए आवेदन का प्रपत्र |
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिन्यूअल करने की प्रक्रिया – old car/ bike re-registration, How Renewal Vaahan Registration
यदि आपको अपनी गाडी / वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना है तो सरकार के द्वारा आपकी सुविधा के लिए Online Vahan Registration Renewal कराने की सुविधा चालु कर दी है.
प्रथम चरण – ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये –
ऑनलाइन माध्यम से गाडी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
दूसरा चरण – वाहन सम्बन्धित सेवाए पर क्लिक करे
website के होम पेज में आपको ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services) के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
ऑनलाइन सेवाए पर क्लिक करने पर आपको “वाहन सबंधित सेवाए “ के विकल्प पर जाना होगा.
तीसरा चरण – राज्य चुने
परिवहन विभाग के नए पेज में आपको अपने राज्य के चुनाव करने का विकल्प दिया जायेगा .
चौथा चरण :- अपना RTO सेलेक्ट करे.
old vehicle re-registration कराने के लिए आपको अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. इसके पश्चात आपको अपना rto सेलेक्क्ट करना होगा. एवं proceed विकल्प पर क्लिक करना होगा
पांचवा चरण :- रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे
अपने राज्य के RTO को सेलेक्ट करने के बाद आपको Renewal of Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
छठा चरण :- chessis Number verifie करे
vhical Registration renew के लिए अब आपको अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तथा Chassis नंबर डालना होगा.
ध्यान रहे की chessis नंबर के आखिरी के 5 करैक्टर ही डालने है.
अब आपको Verify Details पर क्लिक करना होगा. जिससे आपके गाडी की details आ जाएगी.
इसे भी पढ़े “ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें 2023”.
छठा चरण :- OTP सबमिट करे
अब इसी पेज में आपको अपना RC registation मोबाइल नंबर डालकर OTP Generate करना होता है
इसके पश्चात आपको OTP box में OTP डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
सातवाँ चरण :- समस्त प्रक्रिया सबमिट करे
इन सब प्रक्रिया के बाद आपको नए पेज में OK बटन पर क्लिक कर submit बटन पर क्लिक करना होगा.
अब अन्य पेज में आपको गाड़ी की पूरी जानकारी और Vahan Insurance Details भरने के बाद Proceed पर क्लिक कर देना है
वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस भरने की प्रक्रिया – old vehicle registration renewal fee
नए पेज में आपको आपको ऑनलाइन वाहन रिन्यूअल फीस कितनी लगेगी उसकी जानकरी प्रदान की जाती है.
Online vehicle Registration Fees आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी.
जैसे ही आप शुल्क जो अदा कर देते है. आपको वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल( Vehicle Registration Renewal) की स्लिप प्राप्त हो जाएगी.
इस प्रकार आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रीन्यू करा सकते है .इस स्लिप को प्रिंट कर लेना होगा.
अपनी पुरानी गाडी के रजिस्ट्रेशन कब तक रिन्यूअल करा लेना चाहिए –
अपने पुराने व्हीकल जैसे कार बाइक बस इत्यादि अगर पुरानी हो चुकी है. उसका RC अर्थात रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ख़तम होने वाला है तो आपको ध्यान देना होगा की आप अपना रजिस्ट्रेशन 60 दिन अर्थात 2 महीने पहले ही करा ले. अन्यथा रजिस्ट्रेशन की तारीख ओवर होने के बाद आप उस वाहन को सडक पर नही चला सकते.
इसे भी पढ़े –“एसबीआई बैंक अकाउंट में पैन कार्ड कैसे जोड़े.”
फॉर्म 21 भरने की प्रक्रिया –
इसके साथ ही आपको Form 25 को भी प्रिंट/डाउनलोड करना होगा.
इसके बाद आपको Book Appointment पर क्लिक कर देना है.इससे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी.
अब आपको उसी निश्चित समय पर अपने सभी डॉक्यूमेंट, ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिनुअल फीस स्लिप, फार्म 25 आदि लेकर आरटीओ ऑफिस चला जाना होगा.
आरटीओ ऑफिस आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगा. इसके बाद सभी दस्तावेजो को प्रमाणित होने के बाद आपका वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पूर्ण हो जायेगा.
vaahan Registratio Renewal Check – How to check Vahan Registration
वाहन रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा.
पहला चरण :- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
अपने वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की स्थिति चेक करने के लिए आपको परिवहन निगम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
दूसरा चरण :- वाहन के विवरण को जाने पर क्लिक करे
यहाँ आपको अपना सूचना समबंधी सेवाए विकल्प पर क्लिक करना होगा.जिसके बाद आपको स्क्रॉलडाउन में अपने वाहन का विवरण जाने विकल्प पर क्लिक करना होगा.
तीसरा चरण :- अपना अकाउंट लॉग इन करे
अब आपको अपना अकाउंट login करना होगा.यदि आपका अकाउंट नहीं है तो पहले उसे बना ले उसके बाद आप इसे login करे.
चौथा चरण :- अपना रिन्यूअल स्टेटस देखे
login होने के बाद आपको अपने वाहन का नंबर डालना होगा एवं vahan search के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके पश्चात आपका वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का status देख सकते है.
ऑफलाइन माध्यम से अपनी पुरानी गाड़ी का रिन्यूअल कैसे करे –
ऑफलाइन माध्यम से आप अपनी गाडी के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू (Renewal Old Vehicle Renewal) कराना चाहते है तो आपको अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाना होगा जहाँ आपको गाडी रजिस्ट्रेशन renewal फॉर्म एवं फॉर्म 21 प्राप्त करना होगा .यह फॉर्म भरकर आपको सभी आवश्यक दस्तावेजो को लगाकर समबन्धित अधिकारी को जमा करना होगा.
इन सभी दस्तावेजो को अधिकारी चेक करेगा यदि सभी दस्तावेज सही है तो अधिकारी गाडी रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कर दिया जायेगा.
Vahan Registration Renewal के लिए दस्तावेज –
यदि आप अपने पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रेन्यु (ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल) कराना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए, जिसे आरटीओ ऑफिस लेकर जाना पड़ेगा.
- वाहन स्वामी की हस्ताक्षर पहचान
- इंजन और चेचिस नंबर का पेंसिल स्केच
- पैन कार्ड (फार्म 60 और 61 के मामले में पैन कार्ड नहीं लगेगा)
- गाड़ी का बीमा पॉलिसी दस्तावेज
- रोड टैक्स के भुगतान का प्रमाण पत्र
- वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बुक
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- फार्म 25 (आवेदन पत्र)
पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए लगने वाली फीस-
पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए फीस केवल ₹600 थी परन्तु अब इसे बढ़ा कर 5000 रूपये कर दिया गया है. यह बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2022 से लागू की गयी है.
टू व्हीलर वाहनों के लिए यह फीस 300 रूपये से बढाकर 1000 रूपये कर दी गयी है.
विदेशी पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल fees 15000 से बढ़कर 40000 रूपये कर दी गयी है.
यदि आप Old Vahan Registration Renewal कराने में देरी करते हैं, तो निजी वाहनों के लिए ₹300 महीना जुर्माना जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए ₹500 महीना जुर्माना देना होगा.
यदि कामर्शियल वाहन 8 साल से अधिक पुराने है तो इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए.
15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण के नए शुल्क की लिस्ट
- दो पहिया वाहन : 1,000₹
- तीन पहिया वाहन : 2,500₹
- हल्के मोटरयान : 5,000₹
निजी वाहनों का फिटनेस जांच में लगने वाला शुल्क
- वाहन : शुल्क हस्तचलित : शुल्क स्वचलित
- दो पहिया वाहन : 400₹ : 500₹
- तीन पहिया वाहन : 800₹ : 1,000₹
- हल्के मोटरयान : 800₹ : 1,000₹
कामर्शियल वाहनों का फिटनेस जांच पर लगने वाला शुल्क
- दो पहिया वाहन : 1,000₹
- तीन पहिया वाहन : 3,500₹
- हल्के मोटर वाहन : 7,500₹
- मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन : 10,000₹
- भारी माल या यात्री मोटर वाहन : 12,500₹
सारांश :-
अपनी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए आपको परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर https://parivahan.gov.in जाना होगा. इसके बाद ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services) के विकल्प जाकर आपको “वाहन सबंधित सेवाए पर क्ल्सिक करना होगा. अब अपना राज्य चुनने के बाद आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा इसके बाद OTP Varification करना होगा. अब गाडी के इन्सुरांस डिटेल्स डालना होगा . इसके बाद आपको फीस जमा करनी होगी अंत में फॉर्म २१ भरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा.
FAQ. How Renewal Vaahan Registration
Question1:- आरसी का नवीनीकरण नहीं होने पर क्या होता है?
Ans :- RC नवीनीकरण नही होने पर आपके वाहन को RTO ऑफिस द्वारा सीज्ज़ किया जा सकता है. अतः गाडी के RC expire होने से पहले renewal करा लेना चाहिए.
Question2 :- पुरानी गाड़ी कब तक चला सकते हैं?
Ans:- पुरानी गाडी चलाने के लिए आपके पास गाडी के खरीदे जाने वाले दिन से 15 साल तक का समय होता है इसके बाद आपको अपनी गाडी को कबाड़ खाने में बेचना होगा.क्योंकि नये नियमो के मुताबिक प्रदूष्ण की समस्या को देखते हुए आप किसी भी गाडी को सिर्फ 15 साल तक ही चला सकते है.
Question3:- 15 साल पुरानी गाड़ी का क्या करें?
Ans- 15 साल बाद आपको अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल करा लेना होता है अन्यथा आपकी गाडी को स्क्रैप के लिए भेज दिया जायेगा.
Question4:- गाडी चलाने की सही उम्र क्या है
Ans- मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना गियर वाली बाईक अथवा अन्य वाहन चलाने की सही उम्र 16 से कम नहीं होनी चाहिए एवं गियर वाली बाईक अथवा अन्य वाहन चलाने के लिए सही उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
Question5:- कम उम्र में गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?
Ans कम उम्र अर्थात नाबालिग के द्वारा यदि वाहन चलाया जाता है तो उस नाबालिग के उसके माता-पिता या अभिभावक को 3 साल तक की जेल और 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि नाबालिग के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 3 साल की जेल होगी
Question6:- पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी बढ़ा दी गयी है ?
Ans:- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद से अब पुराने वाहन की फीस आठ गुना तक बढ़ा दिया गया है. पहले दोपहिया वाहन के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ते थे परन्तु अब यह बढ़कर 1400 रूपये हो गया है.