Niwas praman patra chhattisgarh:- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए अपने निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी पोर्टल बनाया है.
अब आवेदक बिना किसी सरकारी कार्यालय या तहसील में जाए वे इसे अपने कंप्यूटर या फोन से कर सकते हैं। यदि वे इसे पुराने तरीके से अर्थात ऑफलाइन तरीके से करना चाहते हैं, तो वे मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ (CG residence certificate) फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भर सकते हैं.
दोस्तों इस लेख के माध्यम से आपको Niwas praman patra chhattisgarh डाउनलोड कर प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का उपयोग कैसे करें का तरीका बताया जा रहा है.
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हाइलाइट्स : Niwas praman patra chhattisgarh:-
आर्टिकल | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन/ Niwas praman patra chhattisgarh |
सरकार | राज्य सरकार |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
वेबसाइट | edistrict chhatisgarh portal |
निवास प्रमाण पत्र क्या है ? what is residence certificate :-
निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के निवास स्थान की पुष्टि करता है। इस प्रमाण पत्र के जरिए सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यक्ति के निवास का सत्यापन किया जाता है। यह दस्तावेज विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड के लिए, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए।
निवास प्रमाण पत्र के जारी करने के लिए आमतौर पर आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया होती है और व्यक्ति के निवास के सटीक पते की पुष्टि की जाती है। यह दस्तावेज एक निश्चित समयावधि के लिए जारी किया जाता है और उसी समय तक मान्य रहता है। निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के साक्षरता और नागरिकता की पुष्टि करने में मदद करता है और सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।
CG निवास प्रमाण पत्र के लाभ –
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र बनवाने का आशय है की आवेदक उस राज्य का निवासी है. residence certificate यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति का निवास छत्तीसगढ़ में है.
- यह दस्तावेज एक प्रकार के पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है.
- मूल निवास पत्र के प्रमाणित होने पर व्यक्ति यह साबित करता है कि व्यक्ति छत्तीसगढ़ का निवासी है और वह राज्य की समस्त योजनाओ में भागीदारी रखता है.
- छत्तीसगढ़ छात्र भी Mool Niwas Praman Patra के माध्यम से स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करते है.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन 2023–
Niwas praman patra chhattisgarh Apply:- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को ऑनलाइन वेबसाइट अर्थात ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है. इसके साथ ही आवेदन में लगने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजो को भी यहाँ लगाना अनिवार्य है. समस्त दस्तावेज की जानकारी सत्य पर आधारित होनी चाहिए अन्यथा भविष्य में कानूनी कार्यवाही होने की संभावना रहती है.
यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में आवेदन /अप्लाई करना चाहता है तो आवेदक को राजस्व विभाग के कार्यालय से जाकर Mool Niwas Praman patra का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा एवं फॉर्म भरकर समस्त दस्तावेज को लगाकर सम्बन्धित अधिकारी को जमा करना होगा.
सरकार ने दोनों ही प्रक्रिया बहुत ही आसान बनाई है .
पात्रता –
राज्य का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यदि आप निम्न लिखित किसी भी तरीके की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते है तो आपका प्रमाण पत्र बनना संभव नहीं है. अतः Mool Niwas Praman Ptara (मूल निवास प्रमाण पत्र छतीसगढ़) प्राप्त करने हेतु आपको किसी एक बिंदु के अंतर्गत आना होगा.
- आवेदक का जन्म छत्तीसगढ़ में होना आवश्यक है .
- यदि छत्तीसगढ़ में जन्म नहीं हुआ है तो व्यक्ति के पास प्रमाण होना चाहिए की वह 15 साल से राज्य में निवास कर रहा है .
- आवेदक ने राज्य के शैक्षणिक संस्थान में तीन साल से शिक्षा प्राप्त किया हो .
- आवेदक के पूर्वज राज्य के निवासी रहे हो.
आवश्यक द्सतावेज –
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजो की आवश्यकता होगी ताकि आपकी पात्रता की प्रमाणिकता संभव हो सके. इन सभी दस्तावेजो को Niwas Praman Patra Online Registration/Apply (ऑनलाइन आवेदन निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ ) के समय पर संलग्नित करना होता है.
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ की दो फोटो
- दसवी अथवा बारहवी की marksheet
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ बनवाने की प्रक्रिया –
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रकिया नीचे दी गयी है इसको अपना कर आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है .इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कई चरण लगते है इन सभी चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण होने के लिए आपको प्रक्रिया का पता होना जरूरी है . इसलिए समस्त प्रकिया का उल्लेख हम यहाँ विस्तार से कर रहे है.
पहला चरण :- ऑफिसियलवेबसाइट पर जाये
निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रारंभिक प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल edistrict chhatisgarh portal पर क्लिक करना होगा .
चरण 2: प्रमाण पत्र सेवाए पर जाये
योजना में आवेदन करने के लिए होम पेज में दिए गये प्रमाण पत्र सेवाए के विकल्प पर क्लिक करना होगा .
चरण 3 : निवास प्रमाण पत्र विकल्प पर क्लिक करे
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आवेदक को निवास प्रमाण पत्र के विकल्प को खोजना होगा जोकि आपको आपको नीचे की तरफ मिल जायेगा . निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर जाने के बाद के बाद आपको विवरण पर क्लिक करना होगा.
चरण 4 :- CG Mool Niwas Praman Ptra फॉर्म भरे .
अब नए चरण में आपको छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण से सम्बन्धित CG Mool Niwas Praman Ptra फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म इ पूँछी गयी समस्त जानकारी आपको उचित तरीके से भरनी होगी. किसी प्रकार की गलत जानकरी देने पर आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है
चरण 6 :- दस्तावेज लगाये
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रमाण पत्र आवेदन में लगने वाले समस्त दस्तवेज को संलग्नित कर सबमिट करना होता है इसके बाद एक बार जब आप फॉर्म भर देते हैं और कागजात डाल देते हैं, तो सबमिट बटन पर क्लिक करें.
अंत में आपको अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए एक विशेष संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर ) लिखनी होगी. उसके बाद, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके एप्लिकेशन कैसा status है.
मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ बनवाने की ऑफलाइन प्रक्रिया –
यदि आवेदक निवास प्रमाण पत्र कीऑनलाइन प्रक्रिया को करने में सक्षम नहीं है तो उसे ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ही मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है .
- ऐसे में आवेदक को निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ बनवाने के लिए तहसील अथवा जनसेवा केंद्र से निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित फॉर्म प्राप्त करना होगा .
- आवेदक को फॉर्म को उचित जानकारी के साथ भरना होगा .
- समस्त जानकारी भरने के पश्चात आवेदक को आवश्यक दस्तावेजो की एक प्रति लगानी होती है .
- यह सभी दस्तावेज एक साथ पिन करके सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराना होता है .
- कार्यालय का अधिकारी इन सभी दस्तावेजो की सत्यापन की जाँच करता है .
- यदि दस्तावेज की जानकरी सही पायी जाती है तो निवास प्रमाण पत्र को अप्रूवल प्रदान कर दिया जाता है.
- अंत में आपको निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा .
- इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी .
छत्तीसगढ़ जिला लिस्ट जिनका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बन सकता है –
बलोद | कबीरधाम |
बलोदा बाजार | कांकेर |
बलरामपुर | कोण्डागांव |
बस्तर | कोरबा |
बेमेतरा | कोरिया |
बेमेतरा | महासमुन्द |
बीजापुर | मुंगेली |
बिलासपुर | नारायणपुर |
दन्तेवाड़ा | रायगढ़ |
धमतरी | रायपुर |
दुर्ग | राजनांदगांव |
गरियाबंद | सुकमा |
जांजगीर-चाम्पा | सूरजपुर |
जशपुर | सुरगुजा |
सारांश –
Niwas Praman Ptra छत्तीसगढ़ बनवाने से सम्बन्धित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल में बड़े ही विस्तार से किया गया है.आसानी से समझ आये इसके लिए चित्रों की सहयाता भी ली गयी है .आवेदन इच्छुक व्यक्ति आर्टिकल का फायदा उठा सकते है .
यदि आर्टिकल से सम्बन्धित किसी प्रकार की त्रुटी नजर आती है तो वे नीचे कमेंट बॉक्स में उल्लेख कर सकते है .
FAQ
Question1 :- जाति प्रमाण पत्र वेबसाइट छत्तीसगढ़ कौन सी है?
ans- छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक वेब पोर्टल edistrict chhatisgarh portal है.
Question2:- जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ अप्लाई कैसे करे? / Cast certificate chhattisgarh Online Apply
जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित कार्य करना होगा.
- आधिकारिक वेब पोर्टल edistrict chhatisgarh portal पर क्लिक करे
- प्रमाण पत्र सेवाए के विकल्प पर क्लिक करे.
- विवरण पर क्लिक करे
- CG Mool Niwas Praman Ptra सम्बन्धित फॉर्म भरें
- सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करे.
- अब आपका निवास प्रमाण पत्र बन जायेगा
Question3:- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे ?
- छतीसगढ़ के ई डिस्टिक पोर्टल (edistrict.cgstate.gov.in) पर जाये .
- होम पेज पर लिखें आवेदन की स्थिति पर क्लिक करे.
- eDistrict & CHOICE विकल्प में से एक चुनाव करे.
- यदि नाम, जिला,सेवा का नाम से स्टेटस देखना है तो CHOICE चुने अन्यथा eDistrict रहने दे.
- मूल निवास प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन या आवेदन संख्या भरे.
- छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस फॉर्म खुल जायेगा.