RTPS जाति प्रमाण पत्र बिहार में अप्लाई कैसे करे / jati prman ptr bihar apply 2024

jati prman ptr bihar apply 2024 :- जाति प्रमाण पत्र अथवा कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से आप राज्य में अनेकों लाभ उठा सकते हैं। यदि आप ओ बी सी एससी अथवा एसटी कास्ट से संबंधित हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके बहुत काम आ सकता है क्योंकि राज्य की सरकार आपके लिए बहुत सी योजनाएं बनाती रहती है ताकि आप योजनाओं का लाभ उठा सकें एवं अपनी स्थिति सुधार सकें। अतः अगर सीधे शब्दों में कहें तो पिछड़ा वर्ग, अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है।

बिहार राजस्व विभाग ने बिहार राज्य के लोगों की आसानी प्रदान की है। राजस्व विभाग ने बिहार राय के लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है ताकि लोग ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित समस्त कार्यवाही घर बैठे ही किया जा सके। यदि आपको बिहार कास्ट सर्टिफिकेट में ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका नहीं पता है तो आपको इस पोस्ट में बताया जायेगा कि आप बिहार प्रमाण पत्र में अप्लाई कैसे करें। बिहार जाति प्रमाण पत्र मे आवेदन करके लाभ उठाने के लिए पोस्ट में अंत तक बने रहें।

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Table of Contents

आर्टिकलRTPS बिहार जाति प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन कैसे भरे
राज्यबिहार
सरकारबिहार सरकार
विभागबिहार राजस्व विभाग
लाभार्थीबिहार राज्य के OBC SC /ST नागरिक
उद्देश्यबिहार राज्य के लोगों को ऑनलाइन सुविधा देना
ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/

“बिहार राज्य में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई उद्देश्य और फायदे हो सकते हैं। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की जाति को सार्वजनिक रूप से पहचानने में मदद करता है और उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभांवित होने का अधिकार प्रदान करता है।

यहां कुछ मुख्य उद्देश्य और फायदे हैं:

  • जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से लोग सरकारी योजनाओ का लाभ उठाते है, क्योंकि अक्सर लोग सरकारी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए प्रमाण पत्र लगाते है क्योंकि सरकारी योजनाए आय प्रमाण पत्र की मांग करती है। प्रमाण पत्र लगाने से लोगों को सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त होने लगता है।
  • सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र जब स्कूल कॉलेज मे अड्मिशन के लिए जाते है तो उनकी फीस मे छूट के लिए जाति एवं आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। इसलिए छात्रों को फीस मे छूट एवं स्कालर्शिप प्राप्त करने के लिए ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • जाति के आधार पर बनाई जाने वाली योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • यदि चुनाव के दौरान कोई सीट पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी जाती है तो उस सीट पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए जाती प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

यदि आप RTPS बिहार OBC अथवा SC / ST कास्ट सर्टिफिकेट में अप्लाई करना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके बिना आप जाति प्रमाण पत्र बिहार में अप्लाई नहीं कर सकते है।

  • पहचान पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु माता अथवा पिता से सम्बन्धित कोई पहचान पत्र

मोबाइल से जाति कैसे बनाएं :- यादी आप जाति प्रमाण पत्र बिहार में रजिस्ट्रेशन करना चाहते है आपको RTPS बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।जहाँ से आप कुछ चरणों का पालन करने के बाद आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में आवेदन कर सकते है.जाती प्रमाण पत्र में आवेदन करने चरण निम्नलिखित है।

यदि आप बिहार जाती प्रमाण पत्र में आवेदन करना चाहते है आपको RTPS बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।

यदि आप मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र बिहार में आवेदन करना चाहते है तो आपको लोक सेवाओ का अधिकार की सेवाए के विकल्प में जाती प्रमाण पत्र का निर्गमन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने तीन विकल्प आयेंगे जिसमे से आपको पहला अंचल स्तर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा यह कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन आवेदन फॉर्म होगा जिसे आपको भरना होगा,इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही तरीके से भरना होगा। जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि ।

अंत में आपको कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म फोटो लगनी होगी इसके पश्चात आप अपना आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भर सकते है।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के बाद आप बिहार कास्ट सर्टिफिकेट के आवेदन को सफलता पूर्वक भर सकते है। अवेद्सन फॉर्म भरने के २ हफ्ते पश्चात आप आपना आवेदन फॉर्म RTPS ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है। अतः जाति प्रमाण पत्र बिहार में आवेदन के पश्चता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लगभग 15 दिनों का इन्तेजार करना होगा।

यहाँ आपको बिहार जाति प्रमाण पत्र से सबंधित कुछ न्यूज़ की जानकारी देने जा रहे है.

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र अभी तक जिले के अंचल अधिकारी अर्थात CO के द्वारा जरी किया जाता था. 16 अगस्त 2011 से तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आर्डर से लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया गया था.जिसके तहत राजस्व अधिकारी को कास्ट प्रमाण पत्र अथवा अन्य सभी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था. राजस्व अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया तेज एवं आसान हो जाएगी.

क्या चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है :- बिहार राज्य में चुनाव नजदीक आने वाले है. लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम सीटे पिछड़े वर्ग की सीट हरिजन सीट एवं आदिवासीसीट में आरक्षित की जाएगी. अतः इन तीनो वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र चुनाव आयोग में लगाना होगा. यदि आप चुनाव आयोग में अपनी कास्ट से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नही लगते है तो आपका परचा दाखिल तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा.इसलिए आरक्षित सीटो पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.

बिहार सरकार ने अब कास्ट प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को प्रदान की है. साथ सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारी को यह निर्देश दिया है की जाति प्रमाण पत्र में आवेदन के की रिक्वेस्ट के पश्चात 7 से 30 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण हो जाना चाहिए. यदि आपके आवेदन का निस्तारण एक महीने के भीतर नही होता है तो आपको इस असुविधा की शिकायत का आधिकार है.

यदि आप बिहार राज्य में रहने वाले ओबीसी एससी अथवा एसटी कास्ट से संबंधित है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आरटीपीएस बिहार ऑफिशल पोर्टल में जाना होगा इस ऑफिशल पोर्टल में आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित लिंक प्राप्त होगा जहां से आप क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र बिहार पीडीएफ फॉर्म भर सकते हैं।

Q1 :- बिहार में जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

ans :- बिहार जाति प्रमाण पर में के लिए आप आवेदन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा. इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म भरने के बाद राजस्व विभाग पड़ताल करेगा सभी जानकरी सही होने के बाद बिहार जाती प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जायेगा.

Q2:- जाति प्रमाण पत्र कितने साल का होता है?

ans :- जाति प्रमाण पत्र बिहार में यदि आप आवेदन करते है तो आपको जाती प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात आजीवन आपके साथ वह जाति प्रमाण पत्र रहेगा.क्योंकि जाती किसी भी नागरिक की बदल नहीं सकती.

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