उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र 2024 आवेदन कैसे करे

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र 2024 आवेदन, Cast Certificate Apply UK 2024 :- भारत में जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था पिछड़ी हुई जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रारंभ की गई थी। जाति प्रमाण पत्र नागरिकों को पिछड़ी जाति (OBC), शेड्यूल कास्ट(SC) एवं शेड्यूल्ड ट्राइब(ST) जाति के अंतर्गत होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अतः भारत के समस्त राज्य अपने नागरिकों को सामान्य जनधरा में लाने हेतु जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से उन्हें अनेक योजनाओं का लाभ प्रदान करती हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार भी अपने राज्य के सामाजिक तोर पर पिछड़े हुए वर्गो के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करती है।

उत्तराखंड की ऐसी सभी कास्ट जो की ओबीसी, एसटी एवं एससी के अंतर्गत आती हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपने अभी तक जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड 2024 में आवेदन नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर देना चाहिए।

उत्तराखंड की सरकार ने जाति प्रमाण पत्र में आवेदन हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की हुई है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे की उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र में आवेदन कैसे करें। यदि आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र आवेदन की जानकारी नहीं है तो आप इस पोस्ट को अंत तक पढ़े।

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Table of Contents

आर्टिकलCast Certificate Apply UK 2024
सरकारउत्तराखंड सरकार
विभागराजस्व विभाग उत्तराखंड
लाभार्थीउत्तराखंड के OBC SC ST वर्ग के लोग
उद्देश्यउत्तराखंड के OBC SC ST वर्ग के लोगो को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा देना.
पोर्टलसमग्र पोर्टल
वेबसाइटwww.eservices.uk.gov.in

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार अपने राज्य के नागरिकों को पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकृत करती है। जाति प्रमाण पत्र की माध्यम से ही निर्धारण होता है की नागरिक किस वर्ग के अंतर्गत आता है। राज्य के अंतर्गत आने वाली जातियों को किस वर्ग के अंदर रखा जाएगा इस बात का पूरा निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्गों को निर्धारित करते वक्त राज्य सरकार उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखती है। जातियों का निर्धारण होने के पश्चात उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड की सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए योजनाएं निर्माण करती है।

ओबीसी एसटी एवं एससी जाति की सामाजिक एवं आर्थिक दिशाओं को देखते हुए राज्य की सरकार उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके लिए उनकी दशाओं के आधार पर योजनाओं का निर्माण करती है ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके एवं भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

  • उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। यह सरकारी योजना केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार दोनों की हो सकती है।
  • उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य के नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है जिसके माध्यम से वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े होने के पश्चात भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।
  • ऐसे छात्र जिनके माता पिता की आय अधिकतम 1 लाख रुपये है। उन्हे यदि स्कालर्शिप प्राप्त करना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाकर पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को प्रमाणित करना होगा। इसके लिए आपको अपनी जाती प्रमाण पत्र लगाना होगा।
  • कास्ट सर्टिफिकेट उत्तराखंड अप्लाई करने के बाद सभी नागरिक जिन्होंने उत्तराखंड अथवा केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाने वाली सरकारी नौकरियां में आवेदन किया है, में आरक्षण प्राप्त करते हैं।
  • जाति प्रमाण पत्र के होने से राज्य के पिछड़े वर्ग हरिजन एवं आदिवासी जनजाति के लोग बैंक से लोन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं जिससे उन्हें बैंक की किस्त कोई अदायगी के दौरान कम ब्याज भरना पड़ता है। जिसकी वजह से वह अपना रोजगार एवं बिज़नस को सुचारु रूप से चला कर समाज के मुख्य धारा में जुट रहे हैं।
  • यदि आप उत्तराखंड का सर्टिफिकेट 2024 ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों को अपने साथ में रखना होगा क्योंकि इन दस्तावेजों के बिना आप इन आप इन का सर्टिफिकेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
  • पहचान पत्र (मुख्यतः आधार कार्ड, voter ID, driving licence, bank passbook इत्यादि)
  • बिजली का बिल
  • अपनी जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज जैसे अपने पिता अथवा गार्जियन का कोई दस्तावेज जिसमें उनकी जाति का उल्लेख किया गया हो।
  • मोबाइल नंबर
  • मेल आईडी
  • passport size photo

उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग(OBC) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति(ST) वर्ग के नागरिक यदि अपना जाति प्रमाण पत्र में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको ऑनलाइन पोर्टल अथवा अपने ब्लाक तहसील नगरपंचायत नगरपालिका अथवा नगर निगम में जाकर आवेदन देना होगा। यदि आपको यह नहीं मालूम है की जाति प्रमाण पात्र में अवेदना कैसे करे तो हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के आवेदन से सम्बन्धित समस्त जानकरी विस्तार से प्रदान करेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने लोगो की सुविधा को देखते हुए जाती प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है ताकि लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने कास्ट सर्टिफिकेट में आवेदन कर सके। अपने मोबाइल से कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के के लिए आपको उत्तराखंड की सरकार द्वारा बनाये गये ऑफिसियल पोर्टल e-Services Apuni Sarkar पर जाना होगा। ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा।

ऑनलाइन माध्यम से Uk caste certificate apply online करने के लिए आपको ऑफिसियल पोर्टल पर कई चरणों का पालन करना होता है. जिसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है।

edistrict uk gov in कास्ट सर्टिफिकेट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

अब Cast Certificate अप्लाई करना है तो आपको e-Services Apuni Sarkar के होम पेज में आपको e Service के अकाउंट को लॉग इन करने के लिए आपको अपना लॉग इन पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

ध्यान रहे :- यदि आप स्वयं अपना कास्ट सर्टिफिकेट में आवेदन करना चाहते है तो आपको सिटीजन (CITIZEN) के विकल्प को चुनना होगा इसके बाद आपना अकाउंट लॉग इन करना होगा।

अब आपको e Service Apuni Sarakar के होम पेज में दाए कोने पर “नए आवेदन के लिए अनुरोध करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब जाति प्रमाण पत्र में अप्लाई करने के लिया आपको नए वेब पेज में राजस्व विभाग के विकल्प पर क्ल्सिक करना होगा।

अब आपको नए वेब पेज में जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपको नए वेबपेज में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।

इसके पश्चात आपको अपनी दस्तावेज की फोटो अपलोड करनी होती है। इसमें पहला दस्तावेज निवास का किसी प्रकार का प्रमाण पत्र आधार कार्ड एवं परिवार रजिस्टर की नक़ल की फोटो अपलोड करनी होगी। अगर अपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आपको वैकल्पिक दस्तवेजो में से किसी दस्तावेज को अपलोड करना होगा।

दस्तावेजो को अपलोड करने के बाद आपको नए वेब पेज में आवेदन फॉर्म मिलेगा, ज्सिमे आपको अपनी समस्त जानकरी भरनी होगी। जैसे आपका नाम,पिताजी का नाम, माता का नाम,जन्म की तारीख लिंग इत्यादि

अब पर्सनल जानकरी भरने के बाद आपको अपना एड्रेस देना होगा। इसके पश्चात समीक्षा विवरण पर क्लिक करने के बाद आपको सहेजें के विकल्प पर क्ल्सिक करना होगा। इस प्रकार आप अपने आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरते है।

जाति प्रमाण पत्र में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:

  • अपने स्थानीय क्षेत्र में तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग का दौरा करें। अपने जिले में सबसे नजदीकी कार्यालय का पता करें। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। आप सामान्यत: कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र में सटीक और पूर्ण विवरण भरें। सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। सामान्यत: आपको निवास प्रमाण, पहचान प्रमाण, जाति की स्थिति को स्थापित करने वाला एक शपथपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ सबमिट करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • उत्तराखंड में कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की जाँच करें।आवेदन सबमिट करने के बाद, प्राधिकृतियाँ की जा सकती हैं। वे आपके निवास पते की जानकारी की सत्यापन के लिए आपके पास आ सकते हैं। इसके पश्चात सभी जानकरियां सही पायी जाती है तो आपका जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड में ऑफलाइन आवेदन पूर्ण हो जायेगा.

यदि आप e-Services Apuni Sarkar के अकाउंट में लॉग इन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास लॉग इन यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालना होगा। यदि आपके पास लॉग इन आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले इसे बनाना होगा। login id or password बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।

e-Services Apuni Sarkar का लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

eservices.uk.gov.in login करना होता है तो आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपको आपणी सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको Sign UP के विकल्प पर जाकर क्लिक करना होता है।

अब आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा. जिसमे आपको अपनी डिटेल्स प्रदान करनी होती है।

अब आपके फ़ोन में एक पिन आएगा ज्सिके बाद आपके फ़ोन में लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड भेजा जायेगा जिसके माध्यम से आपको होम पेज में दोबारा जाकर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड डालना होगा.एवं लॉग इन अकाउंट डालना होगा।

अब आपको स्क्रीन पर एक नया पेज मिलेगा जिसमे आपको अपना पासवर्ड रिसेट करने का विकल्प मिलेगा जिसमे आपको अपना स्वयम का पासवर्ड डालना होगा. अब आपका पासवर्ड रिसेट हो जायेगा।

अब आपका पासवर्ड रिसेट होने के बाद आप अपना पासवर्ड परमानेंट यूज़ कर सकते है।

इस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद आपको अपने आवेदन की स्थिति को देखना चाहिए. ताकि आपको अंदाजा हो सके की आपके आवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है।

यूके जाती प्रमाण पत्र का स्टेटस देखने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपको eservices.uk.gov.in के होम पेज में Know your status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अपने सर्टिफिकेट के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कास्ट सर्टिफिकेट का डालना होगा एवं सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब आप अपने आवेदन की स्थिति को अपनी स्क्रीन पर देख सकते है. इस प्रकार आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र 2024 में आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है।

अब आपको अपने सर्टिफिकेट के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कास्ट सर्टिफिकेट का डालना होगा एवं सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी एवं आप अपने जाति प्रमाण पत्र में को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के लिए राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा करना होगा। राज्य की सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करा दिया है ताकि उन्हें किसी भी सरकारी संस्थान के चक्कर न लगाने पड़े जिसकी वजह से उन्हें अपने समय एवं पैसे की बर्बादी ना हो सके।

Q1. उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है ?

“26 जुलाई 2022 को जारी किए गए उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन की शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी 2016 में समस्त जिलाधिकारियों को संबोधित कर रहा है, उसमें निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था के संबंध में नई व्यवस्था लागू होगी। अब, इस प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि, तिथि से 3 वर्ष तक की मान्य होगी, गई थी।

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