घूस मांगने वाले अधिकारी की शिकायत कहाँ करे:- यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में अपने कार्य हेतु जाते हैं और आप अपना किसी कार्य के लिए अधिकारी से बात करते हैं, तो यदि कोई अधिकारी आपसे कार्य के लिए पैसे की मांग करता है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही बिना किसी पुलिस स्टेशन अथवा भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय गए, आप बहुत ही आसानी से किसी भी सरकारी अधिकारी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर अत्यंत ही संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक नागरिक सरकारी योजनाओं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं का उपयोग बिना किसी परेशानी के आसानी से लाभ उठा सके। भ्रष्टाचार पर प्रहार प्रदेश की छवि सुधारने में भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। ताकि उत्तर प्रदेश को विकसित किया जा सके जिसमें प्रत्येक नागरिक सुगमता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके।
दोस्तों, यदि आपको किसी सरकारी कार्यालय का कोई अधिकारी आपका किसी प्रकार का कार्य करने में पैसे की मांग कर रहा है, तो आपको अब घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए इस पोस्ट के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि ऑनलाइन भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे दर्ज करें। सरकार ने ऑनलाइन भ्रष्टाचार शिकायत दर्ज करे।
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एंटी करप्शन पोर्टल से अनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करे :-
यदि आप अनलाइन माध्यम से हम आपको बताएंगे की आप घूस लेने की शिकायत कैसे दर्ज कराए। यदि आपको एंटी करप्शन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना है तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
पहला चरण :- ऑफिसियल पोर्टल पर जाए
यदि आपको अनलाइन माध्यम से भ्रस्टाचार दर्ज करना है तो आपको एंटी करप्शन पोर्टल पर जाना होगा।
दूसरा चरण :- शिकायत पंजीकारण पर क्लिक करे
अब आपको होम पेज मे दिए गए शिकायत पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पॉप अप खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी सहमति देकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
तीसरा चरण :- मोबाईल नंबर डाले
अपनी सहमती दर्ज कराने के बाद नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा। इसके पश्चात otp भेजे के विकल्प पर क्लिक करे। जिसके बाद आपके मोबाईल पर otp प्राप्त होगा जिसे otp बॉक्स मे भरकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चौथा चरण :- शिकायत दर्ज करे
अब आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपको शिकायत दर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करना होगा।
- इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना विवरण देना होगा, जिसमें आपको अपना नाम और पता दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए विकल्प पर टिक करना होगा।
- अब, आपको उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है, उसकी जानकारी आपको प्रदान करनी होगी।
- इसके बाद, आपको अपने आवेदन का विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें आपको अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करना होगा।
- अंत में, यदि आपके पास किसी प्रकार का ऑडियो या वीडियो है, तो आपको उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद, समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।
शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको शिकायत दर्ज संख्या प्राप्त होगी, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायत की स्थिति को देख सकेंगे।
एंटी करप्शन पोर्टल पर आपको दर्ज कराई गयी शिकायत की स्थिति कैसे जाँचे :-
यदि आपने किसी अफसर के खिलाफ एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी हुई है तो आपको अपनी शिकायत की स्थिती की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तभी आपको पता चलेगा की आपकी दर्ज कराई हुई शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है।
ऑनलाइन दर्ज कराई हुई शिकायत की स्थिति को कैसे देखे :-
यदि आपको अनलाइन दर्ज कराई हुई शिकायत के बारे मे जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको एंटी करप्शन पोर्टल पर जाकर कुछ चरणों का पालन करना होगा। जिसके बाद ही आप ऑन लाइन शिकायत का स्टैटस चेक कर सकते है।
पहला चरण :- ऑफिसियल वेबसाईट पर जाए
अनलाइन दर्ज कराई गयी शिकायत की स्थिति को देखने के लिए आपको सबसे पहले एंटी करप्शन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा।
दूसरा चरण :- शिकायत की स्थिति पर क्लिक करे
अब आपको एंटी करप्शन पोर्टल के होम पेज मे आपको शिकायत की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करे
तीसरा चरण :- शिकायत संख्या दर्ज करे
अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे आपको शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी एसके बाद आपको अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा, मेल आईडी दर्ज करे अंत मे आपको captcha कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी.
भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के अन्य तरीके :-
जब भी आपको किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी कर्मचारी से किसी काम करवाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, तो आपको चाहिए कि आप सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से 1064 इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और वहां अपनी शिकायत दर्ज करें। यह नंबर एंटी करप्शन ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर है, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता और सरकारी कार्यों में न्यायपूर्णता बनी रहे।
इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके आप अपनी स्थिति को विस्तार से बता सकते हैं और आपकी शिकायत को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाएगा। यह एक सुरक्षित और गोपनीय हेल्पलाइन है जो आपके अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त स्थान लेती है। इसके माध्यम से आप सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक न्याय में सहायक बन सकते हैं और सामाजिक बदलाव में योगदान कर सकते हैं।
इस हेल्प लाइन नंबर से आप अपनी शिकायत अपनी क्षेत्रीय भाषा में दर्ज करा सकते है.
उत्तर प्रदेश मे एक अन्य नंबर 9454401866 जारी किया गया है जिस पर काल करके आप अपनी शिकायत प्रशासन मे दर्ज करा सकते है। इस हेल्प लाइन नंबर पर आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
सारांश :- घूस मांगने वाले अधिकारी की शिकायत कहाँ करे
मैं यूपी में एक भ्रष्ट अधिकारी के बारे में शिकायत कैसे करूं? :- यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो अब आपको सरकार के द्वारा घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. एंटी करप्शन पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं है तो आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर के बारे में समझ जानकारी आपके ऊपर के पोस्ट में मिल जाएगी
FAQ :- घूस मांगने वाले अधिकारी की शिकायत कहाँ करे
Q1 एंटी करप्शन मोबाइल नंबर up क्या है ?
ans :- यदि आप किसी तरह के भ्रष्टाचार का शिकार हुए है तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इस समस्या के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्प लाइन नंबर के माध्यम से आप बिना किसी जगह गए अपने मोबाईल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। एंटी करप्शन मोबाईल नंबर 9454401866 है। आप इस नंबर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा मे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
Q2. भ्रष्टाचार की शिकायत कहां करें लखनऊ उत्तर प्रदेश ?
Ans- यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं आपको किसी सरकारी दफ्तर मे किसी कार्य से जाते है। जहां अधिकारी आपके कार्य के बदले मे आपसे किसी प्रकार के पैसे अथवा अन्य किसी प्रकार की मांग रखता है अर्थात आपके साथ किसी प्रकार का भ्रस्टाचार करने की कोसिस कर रहा है तो आपको अब किसी भी प्रकार का भ्रस्टाचार सहने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जो वह भ्रस्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको एंटी करप्शन पोर्टल की सुविधा प्रदान की हुई है। जहां से आप अनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1064 एवं एंटी करप्शन हेल्प लाइन नंबर 9454401866 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
Q3. एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद यदि कोई कार्यवाही ना की जा रही हो तो क्या करे ?
Ans. यदि आपने एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई हुई है एवं इसके बाद भी आपकी शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है तो आपको एंटी करप्शन पोर्टल मे जाकर दोबारा अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर भेजना चाहिए ताकि आपकी शिकायत के बारे मे अधिकारियों को दोबारा से रिमाइंडर प्राप्त हो सके। एवं आपकी शिकायत के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
Q4:- रिश्वत लेने पर क्या सजा है?
Ans :- यदि आपसे कोई अधिकारी घूस माँगता है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए की, सरकार ने इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान किया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति जब घूस लेता हुआ पकड़ लिया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के अंतर्गत दीगई रिश्वत की परिभाषा के अनुसार सजा का निर्धारण किया जाएगा।