यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप गाँव में अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको शहरों की तरह गाँव में भी भवन निर्माण या किसी अन्य कंस्ट्रक्शन के लिए आदेश प्राप्त करना होगा। यदि आप किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम को बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए गाँव में करते हैं, तो ऐसा काम अवैध घोषित किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके काम पर सरकारी कार्रवाई हो सकती है या फिर अवैध घोषित होने के बाद बुलडोजर आदि से आपका काम ध्वस्त भी किया जा सकता है।
दोस्तों, नमस्कार। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन काम को ग्राम पंचायत के अंदर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे।
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मकान मे किन किन कार्यों के लिए परमीशन की जरूरत नहीं है :-
यदि आप गाँव में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, तो आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको निर्माण कार्य के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
नए भवन निर्माण के अलावा, अगर आप पहले से बने भवन में खिड़कियाँ जोड़ना, दरवाजे लगवाना, मकान में पार्टीशन बनवाना, बागवानी करना, रंग-चित्रकारी करना, फर्श बनवाना, पत्थर और टाइल्स लगवाना, दीवारों पर चित्रकारी करना, छत की मरम्मत करना, फर्श पर प्लास्टर करना, खपरैल की दोबारा लगाई जाना, मिट्टी की दीवार बनाना, स्वयं की जमीन पर शेड बनाना, या प्राकृतिक आपदा में ध्वस्त भवन को उसी क्षेत्र में फिर से बनवाना चाहते हैं, तो आपको गाँव के पंचायत में किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है
ग्राम पंचायत मे भवन निर्माण आवेदन करने के लिए लगने वाले शुल्क :-
क्रम संख्या | क्षेत्र की नाप | शुल्क |
1 | 75 वर्गमीटर | 200 रु |
2 | 76 वर्गमीटर से 125 वर्गमीटर | 350 रु |
3 | 126 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर | 600 रु |
4 | 201 वर्गमीटर से 300 वर्गमीटर | 900 रु |
5 | 301 वर्गमीटर 400 वर्गमीटर | 1200 रु |
6 | 401 वर्गमीटर से 600 वर्गमीटर | 2000 रु |
7 | 601 वर्गमीटर से 750 वर्गमीटर | 2500 रु |
8 | 751 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर | 3500 रु |
9 | 1001 वर्गमीटर से 1250 वर्गमीटर | 5000 रु |
10 | 1251 वर्गमीटर से 1500 वर्गमीटर | 7000 रु |
11 | 1501 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर | 10000 रु |
12 | 2001 वर्गमीटर से 2500 वर्गमीटर | 15000 रु |
13 | 2500 वर्गमीटर से ऊपर | 25000 रु |
आवासीय श्रेणी के अलावा अन्य भवनों के लिए लगने वाला आवेदन शुल्क :-
वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्मित होने वाले भवन, दुकान, गोदाम, कारखाना, व्यापार, कारोबार या अन्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए – 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 हजार रुपए की फीस देनी होगी। सिनेमा थिएटर के लिए इस्तेमाल होने वाले भवन में 800 लोगों की बैठक क्षमता तक के लिए 15 हजार रुपए का शुल्क और 800 से अधिक बैठक क्षमता के लिए 25 हजार रुपए की फीस देनी होगी।इन सभी फीस की पेमेंट के बाद आप कानूनी रूप से ग्रामपंचयत मे कहीं भी अपना मकान बनवा सकतरे है अथवा किसी भी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन करा सकते है।
बीपीएल परिवार को आवेदन मे मिलने वाली छूट :-
गाँव क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल श्रेणी के लोगों को उनके पहले मकान बनाने के लिए भवन निर्माण की अनुमति के शुल्क में कटौती की जाएगी। गाँव पंचायत वहाँ ऐसी जगहों पर बिल्डिंग परमिशन नहीं देगी, जो सेहत के दृष्टि से अनुचित हों। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि और बाढ़ से प्रभावित होने वाली ज़मीन पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आवेदन मे लगने वाले दस्तावेज –
यदि आप mp के गाँव मे घर का निर्माण के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- भवन निर्माण नक्शा
- खसरा से संबंधित दस्तावेज
ग्राम पंचायत में भवन निर्माण हेतु आवेदन कैसे करें
गाँव मे घर का निर्माण करने के लिए आवेदन कैसे करे :- यदि आपको मध्य प्रदेश के गाँव मे भवन निर्माण कराना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके लिए आपको ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
पहला चरण :- ऑफिसियल वेबसाईट पर जाए
MP Gram Panchayt भवन निर्माण से संबंधित आज्ञा प्राप्त करने के लिए आपको ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
दूसरा चरण :- Online Service पर जाए
अब आपको पंचायत दर्पण एमपी के ऑफिसियल पोर्टल के होमपेज मे आपको Online Service का विक्लप मिलेगा जिस पर जाने पर आपको Building Construction Permission Application के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
तीसरा चरण :-Building permission Application पर जाए
नए पेज मे Building permission Application पर जाकर Apply for Building Construction Permission के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चौथा चरण :- आवेदन फॉर्म भरे
अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमे पूछी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरना होगा। क्योंकि आपकी जानकारी के हिसाब से ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- फॉर्म मे आपको सबसे पहले अपना जिला, जनपद, ग्रामपंचायत, गाँव, एवं रेज़िडन्स का चुनाव करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना डिटेल्स देना होगा जिसमे आपको अपना नाम, मोबाईल नंबर, एवं आपको address देना होगा।
- फिर आपको खसरा नंबर, बिल्डिंग टाइप, बिल्ड टाइप सिलेक्ट करे, इसके बाद फ्लोर का चुनाव करे।
- अब आपको प्लॉट एरिया मे आपको लंबाई चौड़ाई एवं टोटल एरिया बटन होगा।
- Proposed Construction Area मे आपको कन्स्ट्रक्शन का डिटेल्स देना होगा।
- अब आपको निर्माण का नक्शा एवं खसरा से संबधित दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- अब आपको Captcha Code डालकर Register के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अंत मे आपको आवेदन का रजिस्टर नंबर प्राप्त हो जाएगा। जिसके आधार पर आप अपना आवेदन का स्टैटस देख सकते है।
FAQ :-
Q1 :- ग्राम पंचायत मे भवन निर्माण के लिए आवेदन करने पर कार्यवाही ना हो तो क्या करे ?
Ans :- यदि ग्राम पंचायत मे भवन निर्माण के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के बाद यदि किसी प्रकार की कार्यवाही ना की गई हो तो व्यक्ति अपना निर्माण कार्य कर सकता है। क्योंकि यदि आपके आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही ना की गई है एवं 30 दिन व्यतीत हो चूके है तो आपका आवेदन का सहमति माना जाएगा।