उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023 death certificate registration :-मृत्यु प्रमाण पत्र एक दस्तावेज होता है जिसे म्रत व्यक्ति के उत्तराधिकारी अथवा उसके निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाता है जिसमें जिसमें मृत्यु की तारीख और मृत्यु के कारण का विवरण होता है.
यह दस्तावेज अत्यंत आवश्यक दस्तावेज होता है.जिसे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा सरकार की ओर से उलब्ध कराई गयी है. जिन भी व्यक्तियों को दस्तावेज को घर बैठ कर ऑनलाइन आवेदन करना है वे अपने मोबाइल लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते है.
इस आर्टिकल के माध्यम से हम म्रत्यु प्रमाण पत्र से सम्बन्धित ऑनलाइन आवेदन (online death certificate registration) तथा अन्य जानकारी प्रदान की जा रही है. जिन भी व्यक्तियों को आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत पेश आ रही है वे इस आर्टिकल के माध्यम से म्रत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है
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हाइलाइट्स :उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023: |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | राजस्व विभाग |
उद्देश्य | म्रत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
UP मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश्य –
मृतक दस्तावेज मृत व्यक्ति के उत्तराधिकरियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस दस्तावेज के माध्यम से मृतक व्यक्ति का उसके उतराधिकारियो से संबंध स्थापित होता है तथा मृतक व्यक्ति की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारीयों के स्वामित्व को कानूनी रूप से सिद्ध करता है. मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण होता है , व्यक्ति को सामाजिक न्याय और सरकारी पदों से मुक्त करने का दस्तावेज है, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, संपत्ति संबंधी धरोहरों के विवादों का निपटान करने के लिए, और परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु पंजीकरण करना आवश्यक अनिवार्य है.
उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023 :महत्वपूर्ण दस्तावेज –
- जन्म प्रमाण पत्र एक वचन पत्र जिसमें मृत्यु का समय और तारीख विनिर्दिष्ट हो,
- आधार कार्ड की एक प्रति,
- राशन कार्ड की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- और न्यायालय स्टैंप के रूप में अपेक्षित शुल्क भी जमा करने की आवश्यकता होती है.
- यदि मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो तो एफ.आई.आर की कॉपी.
कानूनी ढांचा-
भारत में कानून के अधीन ( और व्यक्ति प्राधिकरण अधिनियम 1969 के अनुसार) प्रत्येक मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है. मृत्यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर किया जाना होता है और जब उचित सत्यापन हो जाएगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. यदि मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है तो पंजीयक क्षेत्र मजिस्ट्रेट से निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क ) के साथ आवेदन हेतु अर्जी लगाई जाती है.
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है-
यदि मृत्यु घर पर होती है तो मृत्यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुखिया के द्वारा किया जाता है, यदि मृत्यु अस्पताल में होती है तो चिकित्सा प्रभारी द्वारा, यदि यह जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा, यदि सब लावारिस पड़ा है तो ग्राम के मुखिया या स्थानीय प्रभारी द्वारा किया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले मृत्यु का पंजीकरण करना होता है.
उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023 की प्रक्रिया –
उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023- किसी भी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों तरीकों द्वारा बनवाया जा सकता है. ऑनलाइन तरीके के लिए आवेदक को UP Death certificate registration फॉर्म प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन करना होता है जिसके बारे में आर्टिकल में बताया जा रहा है .
आवेदन प्रक्रिया –
Uttar Pradesh Death Certificate registration, How to Apply For Death Certificate :- उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अधिकारी वेबसाइट पर जाना होता है
आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करने के पश्चात होम पेज पर आपको व्यक्ति को यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा.

यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए होम पेज पर आपको Public General Finance के लिंक पर क्लिक करना होता है.
अब आपको एक फॉर्म खुलकर मिलेगा जिसे आपको भर कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है. यूजर नेम , मेल ID, मोबाइल नंबर ,डेट ऑफ़ ओक्रेंस ऑफ़ इवेंट्स ( मृत्यु की तारीख ) , राज्य ,जिला ,ब्लाक, गाँव ,रजिस्ट्रेशन यूनिट ( ग्रामपंचायत) डालना होता है ,Captcha code डालकर submitt बटन पर क्लिक करने पर आपको registerd की गयी मेल id पर यूजर id भेज दी जाती है .

तत्पश्चात होम पेज पर ही अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करना होगा.
लॉग इन करने के पश्चात आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको म्रत्यु प्रमाण संबंधित आवेदन पत्र खुलकर आएगा जिसे आपको उचित तरीके से समस्त जानकारी को भरना होगा जैसे मृत्यु का कारण, नाम, पता, और अन्य जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज के फोटो कॉपी को अपलोड करना होगा.
अंत में सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको सबमिट करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात आपको उत्तर प्रदेश में म्रत्यु प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.
इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप मृत्यु प्रमाण का की स्थिति को जान सकते हैं.
इस प्रकार नागरिक ऑनलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र में आवेदन कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन –
ऑफलाइन आवेदन हेतु आपको सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म (death certificate registration form ) अपने नगर परिषद्/ग्राम पंचायत कार्यालय या तहसील से प्राप्त करना होता है. आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको शुल्क के साथ फॉर्म नगर परिषद्/ग्राम पंचायत कार्यालय या तहसील में पंजीयक आधिकारी के पास जमा करना होता है.
उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन2023: सारांश-
UP Death Certificate अथवा उत्तर प्रदेश म्रत्यु प्रमाण से सम्बन्धित समस्त जानकारी आपको आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की गयी है जिन भी जरूरत मंदों को म्रत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना है वे आर्टिकल की सहायता से प्रकियाओ का पालन करे. एवं 21 दिनों के भीतर अपना मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करे
यदि आपको आर्टिकल से सम्बन्धित किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उल्लेख करे.