Nikay Chunav me Vote Kaise Bnvaye :- उत्तर प्रदेश राज्य हालिया समय के दौरान निकाय चुनाव संपन्न हुए है I जहाँ मतदाताओं ने भारी मात्रा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है I परन्तु बहुत से ऐसे भी नागरिक थे जोकि अपने मताधिकार से वंचित रह गये क्योंकि किन्ही वजहों से उनका नाम राज्य निवार्चन आयोग की वोटर लिस्ट में नहीं था I
बहुत बार विभिन्न वजहों से नागरिको का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है I अतः ऐसे में नागरिको की जिम्मेदारी होती है की वे समय समय पर अपने मताधिकार के समबन्ध में जानकारी प्राप्त करते रहे I यदि उनका नाम नाम Voter List में ना हो तो वे अपना नाम जल्द से जल्द नामांकित कराए I
सरकार ने नागरिको की सुविधा के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दी है I अतः अब कोई भी नागरिक UP राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठ कर स्वयं ही दर्ज करा सकता है I
इस लेख के माध्यम से Nikay Chunav me Vote Kaise Bnvaye के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्रदान की जा रही है I

वोटर लिस्ट 2023 में नाम कैसे दर्ज कराए I | वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखे 2023 |
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हाइलाइट्स -UP निकाय चुनाव के वोट कैसे बनवाये 2023
आर्टिकल | UP निकाय चुनाव के वोट कैसे बनवाये 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आयोग | उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग |
ऑफिसियल वेबसाइट | sec.up.nic.in |
आर्टिकल में ऐसे सभी व्यक्ति जिनका वोट किन्ही वजहों से वोटर लिस्ट से कट गया है अथवा किसी आवेदक ने 18 साल की उम्र को अभी पूर्ण पूर्ण किया है और वह अपना नाम मतदाता लिस्ट में जुडवाना चाहता है तो ऐसे सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह आर्टिकल नाम जुडवाने सबंधित जानकारी प्रदान करेगा I
वोटर लिस्ट में नाम जुडवाने की प्रक्रिया – How to Add Name in Voter List
Step1. सर्वप्रथम आपको राज्य निकाय के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगाI
ऑफिसियल वेबसाइट link – sec.up.nic.in
Step2. होम पेज पर बाए कोने में “Voter Service” का विकल्प होगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा I

Step3. अब आपको “Apply For Name Addition” विकल्प पर क्लिक करना होगा I
Step4 . नए पेज में आपको अपनी समस्त details प्रदान करनी होंगी जैसे निवास स्थान का विवरण, व्यक्तिगत विवरण,संपर्क विवरण प्रमाण सम्बन्धी दस्तावेजों का विवरण अंत में घोषणा करनी होती है I
Step5. Captcha Code भरकर “सबमिट” के बटन पर क्लिक करना होता है I
इस प्रकार आपका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता लिस्ट में नामंकित हो जायेगा I
आवश्यक दस्तावेज –
यदि आप अपना नाम पहली बार मतदाता लिस्ट में जोड़ रहे है तो आपको कोई एक आपके जन्म प्रमाण सम्बन्धित दस्तावेज की कॉपी लगानी होगी जैसे की – high school की marksheet इत्यादि
अन्य दस्तावेज में आधार कार्ड
सारांश – Nikay Chunav me Vote Kaise Bnvaye
अपना नाम राज्य मतदाता लिस्ट में जुडवाने के लिए आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट सम्बन्धित फॉर्म को भरना होता है एवं यहा समस्त आवश्यक दस्तावेज को लगा कर submit करना होता है जिसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुडवाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी I
प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा जिनका नाम किसी कारणवश कट गया है वे सभी अपना नाम ऑनलाइन माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग में जुडवा सकते है I
FAQ. UP Nikay Chunav me Vote Kaise Bnvaye
Question1: निकाय चुनाव के वोट कैसे बनवाये?
Ans: : निकाय चुनाव में वोट बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको अपने निकाय क्षेत्र के विधायिका के अधिकारी के पास जाना होगा।
- फिर, आपको एक वोटर फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और निकाय क्षेत्र में आपके नाम का पंजीकरण होगा।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको अपने वोट के लिए एक वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा।
- अंततः, आपको चुनाव दिन अपने निकाय क्षेत्र के मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट देना होगा।
Question2: निकाय चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं?
Ans : वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको अपने निकटतम विधायिका के अधिकारी के पास जाना होगा।
- वहां जाकर आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और निकाय क्षेत्र में आपके नाम का पंजीकरण करवाना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जैसे कि पहचान प्रमाण-पत्र और एड्रेस प्रमाण-पत्र।
- अंततः, आपको आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अधिकारी को सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।
Question3: निकाय चुनाव में वोट करने के लिए क्या आवश्यक है?
- वोटर आईडी कार्ड: वोटर आईडी कार्ड एक पहचान प्रमाण-पत्र होता है जिससे आपकी पहचान सत्यापित होती है।
- मतदान पत्र: मतदान पत्र एक दस्तावेज़ होता है जिसमें आपका नाम, पता, और मतदान केंद्र का विवरण होता है।
- वोटिंग बूथ का पता: आपको वोटिंग बूथ का पता होना आवश्यक है ताकि आप अपने वोटिंग बूथ में जाकर वोट कर सकें।