राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन? Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023.

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पारिवारिक लाभ योजना 2023: ऑनलाइन की आवेदन स्थिति जांचने की प्रक्रिया? Parivarik Labh Yojana 2023.

इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी । आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना से समबन्धित संक्षिप्त विवरण-

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
प्रारम्भ कर्ताउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/
पारिवारिक लाभ योजना 2023

योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। यह योजना शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगो को प्रदान की गयी है।

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पारिवारिक लाभ योजना 2023

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के उद्देश्य –

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिनके परिवार में एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गयी हो.
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदान किया जायेगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
  • UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशिआवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
  • मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

  पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज़

  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक ( सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे

आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम योजना से सम्बन्धित ऑफिसियल वेबसाइ पर जाना होगा .

यहाँ क्लिक करने पर होम पेज खुलेगा जिसमे आपको “नया पंजीकरण “ का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.

आवेदन की समस्त प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है.

नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने पर फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको समस्त जानकारी सही तरीके से भरनी होगी.

यहाँ आपको अपना जनपद तथा आप शहरी है या ग्रामीण का विकल्प चुनना होगा.

choose File के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा.

आवेदक का विवरण

विकल्प में आपको अपना नाम , लिंग पिता/ पति का नाम, श्रेणी अर्थात आप जिस Category में आते है उसका चुनाव करना होगा, पहचान पात्र का प्रकार एवं उसकी फोटो पहचान पत्र क्रम संख्या आय प्रमाण पत्र एवं उसकी संख्या, एवं मोबाइल नंबर.

बैंक खाते का विवरण –

बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, IFC code , बचत खाता संख्या, बैंक पासबुक एवं उसकी फोटो भी लगानी होगी.

मृतक का विवरण-

मृतक का नाम, उसके पिता/पति का नाम, म्रत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पात्र संख्या, प्रमाण जरी की जाने वाली तिथि, मृतक की उम्र, मृतक का व्यवसाय, आवेदक का मृतक से सम्बन्ध एवं वह समस्त दस्तवेज की फोटो लगानी होगी जो की यहा मांगी गयी है.

अंत में Captcha Code डालकर फॉर्म को submitt कर देना होगा.

हेल्प लाइन नंबर-

टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

सारांश

यहा प्रदान की गयी समस्त जानकरी सरकारी तौर पर प्रमाणित नहीं है अतः त्रुटियों की सम्भाव्नाये बनी हुई है. अतः पाठको से अनुरोध है की यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटी योजना से सम्बन्धित प्रतीत होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उल्लेख करे

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

FAQ – पारिवारिक लाभ योजना

1 . पारिवारिक लाभ कितने दिन में आता है?

जब भी सरकार द्वारा आपके द्वारा किये गए UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana की आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है उसके 45 दिनों के अन्तराल में आवेदक कर्ता के बैंक खाते में भेज दिया जायेगा।

2. परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

गरीब परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चलता हो। साथ ही जिसकी वार्षिक आय 46,000 (46 हज़ार) रूपये से से कम हो।

3 . राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत कब हुई?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई।

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