राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023.

पारिवारिक लाभ योजना 2023: ऑनलाइन की आवेदन स्थिति जांचने की प्रक्रिया? Parivarik Labh Yojana 2023.

“सरकार के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह सभी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर उनके जीवन स्तर को सुधारती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी ही योजना का संचालन करती है, जिसे ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ अथवा national family benefit scheme के नाम से जानते है। national family benefit scheme up के अंतर्गत, यदि राज्य में किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रबंधन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है।

इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन के पूरे विवरण की जानकारी प्राप्त होगी। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के बारे में ऑनलाइन आवेदन करने, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।”

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Table of Contents

योजना से समबन्धित संक्षिप्त विवरण-

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
प्रारम्भ कर्ताउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/
Rashtriya Parivarik Labh Scheme 2023

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (national family benefit scheme) के तहत पहले सरकार द्वारा ₹20000 की आर्थिक सहायता की धनराशि दी जा रही थी, जिसे पश्चात वर्ष 2013 में बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवारों के लाभार्थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस national family benefit scheme online apply करना होगा। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रदान की गई है।”

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 के उद्देश्य –

Rashtriya Parivarik Labh Scheme के उद्देश्य क्या है.

“राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” का मुख्य उद्देश्य गरीबी की राहत देना है। इस योजना के अंतर्गत एकमात्र कमाने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूती के पथ पर बढ़ावा दिया जाता है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने में मदद मिले।”

  • “इस योजना के तहत, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा ₹30,000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई हो।
  • national family benefit scheme के अंतर्गत, यूपी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत, एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी, इसलिए आवेदक के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • “यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदन से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।”

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

national family benefit scheme online apply करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित पात्रता धारण करनी होगी.

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
  • पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

  पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज़

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) में लगने वाले दस्तावेज :-

  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक ( सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे

राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम योजना से सम्बन्धित ऑफिसियल वेबसाइ पर जाना होगा .

national family benefit scheme के होम पेज में जिसमे आपको “नया पंजीकरण “ का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की समस्त प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना form pdf फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको समस्त जानकारी सही तरीके से भरनी होगी.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

यहाँ आपको अपना जनपद तथा आप शहरी है या ग्रामीण का विकल्प चुनना होगा.

choose File के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

आवेदक का विवरण

विकल्प में आपको अपना नाम , लिंग पिता/ पति का नाम, श्रेणी अर्थात आप जिस Category में आते है उसका चुनाव करना होगा, पहचान पात्र का प्रकार एवं उसकी फोटो पहचान पत्र क्रम संख्या आय प्रमाण पत्र एवं उसकी संख्या, एवं मोबाइल नंबर.

बैंक खाते का विवरण –

बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, IFC code , बचत खाता संख्या, बैंक पासबुक एवं उसकी फोटो भी लगानी होगी.

मृतक का विवरण-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

मृतक का नाम, उसके पिता/पति का नाम, म्रत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पात्र संख्या, प्रमाण जरी की जाने वाली तिथि, मृतक की उम्र, मृतक का व्यवसाय, आवेदक का मृतक से सम्बन्ध एवं वह समस्त दस्तवेज की फोटो लगानी होगी जो की यहा मांगी गयी है.

अंत में Captcha Code डालकर फॉर्म को submitt कर देना होगा.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति up

जो लाभार्थी national family benefit scheme आवेदन करने के बाद अपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना स्टेटस की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट के Home Page पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जानने के लिए नए पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा ।
  • इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

हेल्प लाइन नंबर-

टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

सारांश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन में आवेदन करने के लिए http://nfbs.upsdc.gov.in/ के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको होम पेज में “नया पंजीकरण “ का विकल्प में क्लिक करना होगा. जिसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना form pdf भरना होगा. अब आपको ग्रामीण अथवा शहर विकल्प को चुनने के बाद निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा. इसके बाद आपको अपना समस्त डिटेल्स सही से भरकर अपना बैंक अकाउंट लगाना होगा जिसके बाद आपको मृतक की समस्त जानकरी भरकर फॉर्म को सबमिट कर देना होगा

यहा प्रदान की गयी समस्त जानकरी सरकारी तौर पर प्रमाणित नहीं है अतः त्रुटियों की सम्भाव्नाये बनी हुई है. अतः पाठको से अनुरोध है की यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटी योजना से सम्बन्धित प्रतीत होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उल्लेख करे

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

FAQ – पारिवारिक लाभ योजना

Question1 . पारिवारिक लाभ कितने दिन में आता है?/ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कितने दिनों में प्राप्त होता है ?

जब भी सरकार द्वारा आपके द्वारा किये गए UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana की आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है उसके 45 दिनों के अन्तराल में आवेदक कर्ता के बैंक खाते में भेज दिया जायेगा।

Question2. परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

गरीब परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चलता हो। साथ ही जिसकी वार्षिक आय 46,000 (46 हज़ार) रूपये से से कम हो।

Question3 . राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत कब हुई?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई।

Question4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का पैसा कब तक आएगा?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के 45 दिन के बाद लाभार्थी के अकाउंट में पैसे भेज दियें जाते है. यदि आपका पैसा किसी कारणवश आपके अकाउंट में नही आता है, तो आप ऊपर बताये गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है.

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