Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जो भारतीय किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फसल बीमा एक एसा संसाधन है जिसके द्वारा फसलो को कीटो जानवरों तथा मौसम की मार से होने वाले नुकासान की भरपाई करता है ।प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा फसल बिमा योजना की ६थ्वि वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मेरी पालिसी मेरे हाथ (Meri policy Mere Hath) अभियान का प्रारंभ किया है/ इस लेख में, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022 की आवेदन प्रक्रिया, एवं अन्य समस्त ज़ानकारी प्रदान की है/
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विवरण । Overview-
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
योजना का प्रारम्भ | 13 मई 2016 |
प्रारंभ कर्ता | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
मंत्रालय | कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) |
प्रीमियम भरने की तारीख | खरीफ के लिए जुलाई तथा रबी की फसल के लिए दिसंबर माह की अंतिम तारीख |
अधिकतम क्लेम | 2 लाख रुपए |
पोषित योजना | केंद्र सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance | PMFBY – Crop Insurance |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2022: उद्देश्य (Objectives)-
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य लक्ष्य कृषको द्वारा उत्पादित की जाने वाली फसलो को आर्थिक समर्थन देना है,निम्नलिखित बिन्दुओ का पालन करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों की वजह से फसलो को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज को प्राप्त किया जा सकता है
- किसानों की खेती जारी रहे इस हेतु कृषको को आर्थिक मदद होती रहे
- किसानों में नवाचार तथा आधुनिकता की भावना को बढ़ा कर फसलो की उत्पादन को बढाया जा सके जिसकी वजह से कृषको को और अधिक पैदावार प्राप्त हो सके
- कृषि क्षेत्र मे तरलता को सुनिश्चित करना, क्योंकि यह फसलों की सुरक्षा के साथ साथ फसल विविधीकरण एवं कृषि क्षेत्र के विकास के साथ उसमे प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है /
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता /: Eligibility Criteria-
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत आने वाले किसानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ऐसे गैर ऋणी कृषक जिनके पास राज्य के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), एवं भूमि कब्जा प्रमाण पात्र है उसे योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे समस्त दस्तावेज लगाने होंगे/
- इस सबके अतिरिक्त व्यक्ति के पास राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेज भी होने चाहिए ।
- अधिसूचित क्षेत्रो में ग़ैर-ऋणी (संस्थागत -ऋण ) किसान जो की अधिसूचित फसलो को उगते है वे सभी कवरेज के पात्र होते है
यदि किसान किसी वित्तीय संस्थान से मौसमी कृषि संचालन (Seasonal Agricultural Operations (SAO)) ऋण प्राप्त करता है तो वे किसान ऑटोमेटिक रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सेदार होंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन हेतु दस्तावेज़ /Documents
- आधार कार्ड
- ID कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट संबधित पासबुक
- फसल की बुवाई की तारीख
- खेत का खतौनी नंबर
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान द्वारा खेत के मालिक के साथ किये गए एग्रीमेंट की फोटोकॉपी
इस योजना के तहत प्रीमियम राशी/ Premium Cost –
- खरीफ की फसल हेतु 2 प्रतिशत प्रीमियम राशी बीमित राशि का निर्धारण किया गया है !
- रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि बीमित राशि का निर्धारण किया गया है !
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलो के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम बीमित राशि का निर्धारण किया गया है !
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया /Online Registration–
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित बिन्दुओ का अनुसरण करना होगा –
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर विजिट करना होता है !
वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा
- अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशनपर क्लिक करना होगा तत्पश्चात पेज खुलने पर उचित एवं सही जानकारी को भरकर submitt button पर क्लिक करने से अकाउंट पूर्ण हो जायेगा /

- अकाउंट बनने के पश्चात लॉग इन करके फसल बीमा फॉर्म भरना होगा !

- लॉग इन करने पर फॉर्म खुलेगा जिसे भरना होगा
- फॉर्म भरने के बाद submit बटन पर क्लिक करने पर फॉर्म पूर्णतयः भर जायेगा दे , इस प्रकार आपका फॉर्म भर जायेगा !
- यदि आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते है तो इसमें एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर , इसमें जो आपको रिसीप्ट नंबर मिलेंगे वो डालकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है !
PMFBY योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन –Offline Registration-
Offline आवेदन करने के लिए ग्राहक को बैंक, जन सेवा केंद्र, बीमा एजेंट की सहायता , बीमा कम्पनी में जाकर आवेदन कर सकते है और साथ ही इसके लिए आपको अपने सारे दस्तावेज भी साथ ले जाने आवश्यक है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दावा/ (How to Claim)
- यदि अधिसूचित तरीको के द्वारा फसल को नुकसान हुआ है तो 72 घंटो के अंदर अपने नज़दीकी की कृषि कार्यालय या इन्शुरन्स कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी
- कंपनी के द्वारा तीन दिनों के भीतर 3 दिनो में एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया जायगा
- अधिकारी 10 दिनों के अंदर आपके फसल के नुकसान सम्बंधित जाँच कर रिपोर्ट तैयार करेगा
- यदि जाँच आधिकारी द्वारा तेयार की गयी र्रेपोर्ट की जानकरी सही होती है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर बीमा की राशि किसान भाई के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है/
हेल्पलाइन नंबर Helpline number
किसी भी प्रकार की परेशानी की दशा में ग्राहक निम्नलिखित toll free no पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते है/
18001801551