प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: क्या है, पात्रता, विशेषताएं, फायदे तथा रजिस्ट्रेशन कैसे करे।

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यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित जीवन बीमा योजना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना का शुभारंभ गरीब तथा निम्न आय वर्ग के लोगो जीवन स्तर में सुधार के लिए किया था।

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी एवं निजी बैंको के द्वारा प्रदान की जा रही है।

सरकार ने गरीबों तथा वंचितों को लक्ष्य बना कर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूती प्रदान की है।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ की थी।

वित्तीय समावेशन की चुनौती को ध्यान में रखकर यह योजना कार्यान्वित की गई थी।

जिसका स्पष्ट लाभ गरीबों तथा वंचितों को मिलना था।

वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया गया की समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी जाति धर्म लिंग तथा आयु का हो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

अर्थात योजना का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके।

नोडल एजेंसी – वित्तीय सेवा विभाग ( वित्त मंत्रालय)

PMJJBY में प्रीमियम राशि

पीएमजेजेबीवाई योजना में प्रत्येक वर्ष 330 रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा किए जाते है। जो को प्रत्येक वर्ष मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो डेबिट हो जायेंगी। योजना में EWS तथा BPL के परिवारों सहित सभी आय वर्ग के लोग के लिए किफायती दरों पर प्रीमियम की राशि उपलब्ध है। योजना के तहत बीमा कवर साल के जून महीने से प्रारंभ होकर अगले साल से 1 मई तक

प्रधानमंत्री बीमा योजना की पात्रता-

  • प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की निम्नतम आयु 18 तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष की होनी चाहिए इससे अधिक या कम आयु वाले व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
  • लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास किसी भारतीय बैंक में सक्रिय खाता होना आवश्यक है
  • प्रीमियम राशि का भुगतान ऑटो डेबिट के माध्यम से भी किया जा सकता है। जिसके लिए लाभार्थी को बैंक को लिखित सहमति देने होगी।
  • सस्क्राइबर को प्रत्येक वर्ष 31 मई या उससे पहले ऑटो डेबिट से पहले आवश्यक बैलेंस को खाते में रखना होगा।
  • आवेदक को सदस्यता ग्रहण करने से पहले अपने स्वस्थ स्वास्थ्य का प्रमाण देना होगा। अर्थात उसे यह स्पष्ट करना होगा की आवेदन करते समय व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नही है।

आवश्यक दस्तावेज –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आयप्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • Pan कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ-

बीमा कवर के दौरान बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर 2,00,000 की मृत्यु कवरेज नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।

बीमा का क्लेम प्राप्त करने हेतु नॉमिनी व्यक्ति को 30 दिन के भीतर क्लेम के लिए आवेदन करना होगा।

बीमा के अंतर्गत जमा किए जाने वाला प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C ke तहत कर के लिए पात्र है।

यदि बीमा धारक 15G /15H जमा करने में विफल रहने पर यदि बीमा में जमा राशि 1लाख से अधिक हो जाती है तो 2% कर देना होगा।

पीएमजेजेवाई योजना के तहत बीमा को प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है। यह 1 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करता है।

यदि नवीनीकरण की अवधि को 1 साल से अधिक करनी है तो डेबिट कार्ड के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक को जीवन ज्योति योजना में प्रवेश करने k liye सर्वप्रथम जनसुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
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वेबसाइट में प्रवेश करने पर होम पेज खुलेगा।तथा उसी होमपेज में फॉर्म का ऑप्शन होगा जिस पर आवेदक को क्लिक करना होगा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
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तत्पश्चात प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना का विकल्प दिखाई देगा जिसे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात Aplication form पर क्लिक कर अपनी भाषा अनुसार PMJJBY application form pdf डाउनलोड करना होगा।

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फॉर्म में दी गई समस्त जानकारी को आवेदन कर्ता द्वारा भरना होगा।

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समस्त उचित जानकारी भरने के पश्चात आवेदन फॉर्म नजदीकी बैंक की शाखा में जमा करना होगा। जहां आवेदक का अकाउंट हो।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में क्लेम हेतु आवेदन

योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कर वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात PMJJBY योजना पर क्लिक करना होगा।

तत्पश्चात पेज में दिए गए दावा प्रपत्र पर क्लिक कर भाषा का चयन करते हुए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
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फॉर्म को बैंक और नॉमिनी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा।नॉमिनी द्वारा फॉर्म को बैंक अथवा ऑनलाइन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा
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नॉमिनी व्यक्ति को क्लेम प्राप्त करने के लिए बैंक से डिस्चार्ज रसीद लेनी पड़ेगी फिर क्लेम फॉर्म के साथ रसीद कैंसल चेकऔर मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

स्टेट वाइस टोल फ्री नंबर-

ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करने के पश्चात होम पेज खुलेगा जिसमे आवेदक को contact के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

contact option पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट वाइस कॉन्टैक्ट डील्टेल्स की पीडीएफ लिस्ट आ जायेंगे।

अतः आवेदक को स्टेटवाइज टोल फ्री no प्राप्त हो जायेगा।

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