कर्म योगी मानधन योजना ऑनलाइनआवेदन 2023 Karma Yogi Mandhan Yojana 2023:

कर्म योगी मानधन योजना:- भारत देश में गरीब और जरूरतमंद लोगो की संख्या बहुत अधिक है अतः देश के गरीब और जरूरतमंद लोगो की भलाई के लिए सर्कार समय समय पर कई जनकल्याण की योजना चलती है. गरीब जरूरतमंद और वंचितों के कल्याण हेतु पेंशन स्कीम चलाई जाती है. ऐसी ही एक pension योजना है कर्मायोगी मानधन योजना. इस योजना के सम्बन्ध में समस्त जानकारी इस आर्टिकल माध्यम से प्रदान की गयी है.

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कर्म योगी मानधन योजना क्या है –

“5 जुलाई 2019 को PM कर्मयोगी मंधन योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की थी। योजना को सही रूप से चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा।

2019 में PM कर्मयोगी मंधन योजना में आवेदन करने के लिए देश के लगभग 3.5 लाख जन सेवा केंद्रों को कार्य सौंपा गया था। यदि आवेदक इस योजना का हिस्सा बनता है, तो उसके बाद आवेदक को 60 साल की उम्र के बाद 3 हज़ार रुपये की पेंशन प्रति माह मिलेगी। प्रीमियम भुगतान के बाद, पेंशन आपके खाते में भेजी जाएगी।

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मानधन योजना 2023 का लाभ उठा सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए, इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।”

हाइलाइट्स :- Karma Yogi Mandhan Yojana

योजना का नामप्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना
प्रारम्भ तिथि05-06-2019
प्रारम्भ कर्तावित्तमंत्री निर्मला सीता रमन
लाभार्थीछोटे व्यापारी
उद्देश्यवृद्धावस्था में आर्थिक सहायता
ओफिसिअल वेबसाइट https://maandhan.in
प्रधानमन्त्री कर्मयोगी योजना

कर्म योगी मानधन योजना संक्षिप्त जानकरी-

प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना के माध्यम से हर महीने सरकार द्वारा 3 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह लाभ देश के छोटे दुकानदारों, व्यापारी और कारोबारियों को मिलेगा, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। इससे पूरे साल में 36 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। पेंशन योजना में आवेदनकर्ता 18 से 40 साल के बीच प्रीमियम भुगतान कर सकता है। वहीं, 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त करेगा।

5 जुलाई 2019 को PM कर्मयोगी मंधन योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की थी। योजना को सही रूप से चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 2019 में PM कर्मयोगी मंधन योजना में आवेदन करने के लिए देश के लगभग 3.5 लाख जन सेवा केंद्रों को कार्य सौंपा गया था। योग्यता पूरी करने पर आवेदक को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। प्रीमियम भुगतान के बाद पेंशन आपके खाते में भेजी जाएगी।”

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की सारणी-

उम्रअधिवर्षिता आयुसदस्य द्वारा मासिक किश्त  (Rs)भारत सरकार द्वारा मासिक सहायता  (Rs)मासिक संग्रह  (Rs)
(1)(2)(3)(4)(5)= (3)+(4)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400
प्रधानमन्त्री कर्मयोगी योजना

प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना हेतु पात्रता- Eligibility Criteria

 पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार है –

  • आवेदनकर्ता कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
  • यदि आप किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ रहे हैं तो वे आवेदन के पात्र नहीं है।
  • यदि आप आयकर देते हैं आप योजना के भागीदार नहीं बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना के दस्तावेज : Documents

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता इसके
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभ- Benefits

60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.इस योजना में सदस्यों के किश्तों में आधा योगदान केंद्र सरकार का होगा. यदि लाभार्थियों में से किसी की भी म्रत्यु हो जाती है तो आवेदन कर्ता की पत्नी को हर महीने किश्त की राशी प्रदान की जाएगी. Auto Debits के माध्यम से आपके खाते से किश्त का भुगतान होगा तथा Pension Auto Credit के माध्यम से आपके खाते में क्रेडिट हो जायेगी.

यदि योजना में भागीदारी के पश्चात यदि लाभार्थी को किसी कारणवश योजना से अपना नाम वापस लेना पड़ता है तो आपको पूरा किश्तो में जमा हुआ पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा.

यदि लाभार्थी की समय से पहले म्रत्यु हो जाती है अथवा वह विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके किश्तो का भुगतान उसकी पत्नी या बच्चे कर सकते है अथवा वह कर सकता है जिसे उसने अपना नॉमिनी बनाया है. लेकिन यदि वे इस योजना में और भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो वे योजना को छोड़ सकते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्य द्वारा भुगतान जमा किया गया है उस पर लगने वाले ब्याज भी अर्ज कर दिया जायेगा।

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कर्मयोगी मानधन योजना छोड़ने पर क्या होगा –

“यदि आप योजना में और प्रीमियम भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा आपको आपके प्रीमियम और उस पर लगे ब्याज को वापस दे दिया जाएगा। योजना के अनुसार, यदि प्रीमियम भुगतान करने की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या बच्चों को प्रीमियम भरने का पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन यदि वे इस योजना में और भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो वे योजना को छोड़ सकते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भुगतान जमा किया गया है, उस पर लगने वाले ब्याज को भी अर्ज कर दिया जाएगा। यदि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और आप विकलांग हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आपकी पत्नी या अन्य कोई भुगतान कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, तो बैंक द्वारा आपको आपकी जमा राशि मिल जाएगी। यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है और सरकार द्वारा उसे पीएम मानधन योजना के अंतर्गत 3000 रूपये दिए जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी। योजना का लाभ केवल पत्नी तक ही सिमित होगा। इसके अलावा, किसी भी अन्य को भी योजना में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में भुगतान की राशि फण्ड में जमा करा दी जाएगी। यदि किसी कारण से आप योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इसके लिए सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार आप बाहर आ सकते हैं।”

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी जो हम आपको अपने इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं जिस को फॉलो करके आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

  •  प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र ( CSC) से संपर्क करना होगा।
  •  सीएससी एजेंट के पास अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कर दें और उसके बाद आपको जन सेवा केंद्र अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
  • तथा आवेदन पत्र भरने के बाद आपको फाइनल रूप में जमा किया गया आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा.इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जायेगा.

सारांश-

योजना से सम्बंधित समस्त जानकरी आपको लेख के माध्यम से प्रदान की गयी है. यह लेख किसी भी प्रकार से सरकार से सम्बंधित नहीं है,अतः यदि किसी भी पाठक को योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की त्रुटी नजर आती है तो कृपया बॉक्स में कोम्मेंतुल्लेख करे. धन्यवाद.

FAQ

Question: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का स्टेटस कैसे चेक करते हैं?

Ans :- कर्म योगी मानधन योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना https://maandhan.in/auth/login  पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉग इन करने होंगा. इसके बाद आपको  Account Statement का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा. इस प्रकार आप कर्मयोगी मानधन योजना का स्टेटस चेक कर सकते है.

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