कर्म योगी मानधन योजना:- भारत देश में गरीब और जरूरतमंद लोगो की संख्या बहुत अधिक है अतः देश के गरीब और जरूरतमंद लोगो की भलाई के लिए सर्कार समय समय पर कई जनकल्याण की योजना चलती है. गरीब जरूरतमंद और वंचितों के कल्याण हेतु पेंशन स्कीम चलाई जाती है. ऐसी ही एक pension योजना है कर्मायोगी मानधन योजना. इस योजना के सम्बन्ध में समस्त जानकारी इस आर्टिकल माध्यम से प्रदान की गयी है.
योजना का नाम | प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना |
प्रारम्भ तिथि | 05-06-2019 |
प्रारम्भ कर्ता | वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी |
उद्देश्य | वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता |
कर्म योगी मानधन योजना संक्षिप्त जानकरी-
प्रधानमन्त्री कर्मयोगी योजना के जरिये हर महीने सरकार की ओर से 3 हजार रुपये हर महीने देश के छोटे दुकानदार, व्यापारी व कारोबारी जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं साथ ही जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, को मिलेंगे अर्थात पूरे साल में 36 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी. Pension योजना में प्रीमियम 18 साल से 40 साल के बीच में ले सकते हैं। वहीं 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे.
5 जुलाई 2019 को PM Karam Yogi Mandhan Yojana की घोषणा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। योजना को सही रूप से चलाया जा सके इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी। वर्ष 2019 में PM Karam Yogi Mandhan Yojana में आवेदन करने के लिए देश के लगभग 3.5 लाख जन सेवा केंद्र को कार्य सौंपा गया। उम्मीदवार अगर योजना का भागिदार बनता है तो उसके बाद आवेदनकर्ता को 60 साल की उम्र के बाद 3 हज़ार की राशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। प्रीमियम भुगतान होने के बाद आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में भेजी जायेगी।
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की सारणी-
उम्र | अधिवर्षिता आयु | सदस्य द्वारा मासिक किश्त (Rs) | भारत सरकार द्वारा मासिक सहायता (Rs) | मासिक संग्रह (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना हेतु पात्रता- Eligibility Criteria–
पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार है –
- आवेदनकर्ता कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
- यदि आप किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ रहे हैं तो वे आवेदन के पात्र नहीं है।
- यदि आप आयकर देते हैं आप योजना के भागीदार नहीं बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना के दस्तावेज : Documents–
- आधार कार्ड
- बैंक खाता इसके
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभ- Benefits–
60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.इस योजना में सदस्यों के किश्तों में आधा योगदान केंद्र सरकार का होगा. यदि लाभार्थियों में से किसी की भी म्रत्यु हो जाती है तो आवेदन कर्ता की पत्नी को हर महीने किश्त की राशी प्रदान की जाएगी. Auto Debits के माध्यम से आपके खाते से किश्त का भुगतान होगा तथा Pension Auto Credit के माध्यम से आपके खाते में क्रेडिट हो जायेगी.
यदि योजना में भागीदारी के पश्चात यदि लाभार्थी को किसी कारणवश योजना से अपना नाम वापस लेना पड़ता है तो आपको पूरा किश्तो में जमा हुआ पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा.
यदि लाभार्थी की समय से पहले म्रत्यु हो जाती है अथवा वह विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके किश्तो का भुगतान उसकी पत्नी या बच्चे कर सकते है अथवा वह कर सकता है जिसे उसने अपना नॉमिनी बनाया है. लेकिन यदि वे इस योजना में और भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो वे योजना को छोड़ सकते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्य द्वारा भुगतान जमा किया गया है उस पर लगने वाले ब्याज भी अर्ज कर दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी जो हम आपको अपने इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं जिस को फॉलो करके आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र ( CSC) से संपर्क करना होगा।
- सीएससी एजेंट के पास अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कर दें और उसके बाद आपको जन सेवा केंद्र अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
- तथा आवेदन पत्र भरने के बाद आपको फाइनल रूप में जमा किया गया आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा.इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जायेगा.
सारांश-
योजना से सम्बंधित समस्त जानकरी आपको लेख के माध्यम से प्रदान की गयी है. यह लेख किसी भी प्रकार से सरकार से सम्बंधित नहीं है,अतः यदि किसी भी पाठक को योजना से सम्बंधित किसी प्रकार की त्रुटी नजर आती है तो कृपया बॉक्स में कोम्मेंतुल्लेख करे. धन्यवाद.